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छत्तीसगढ़

नशे की हालत में वाहन चलाते पाए जाने पर चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही

दुर्ग : यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पेट्रोलिंग टीम द्वारा नियमित पेट्रोलिंग की जा रही थी। पेट्रोलिंग के दौरान नेहरू नगर चौक पर एक स्विफ्ट कार चालक द्वारा लाल सिग्नल होने के बावजूद अनाधिकृत हूटर/सायरन बजाते हुए सिग्नल क्रॉस करने का प्रयास किया गया।

पेट्रोलिंग टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त वाहन को तत्काल रोका गया। पूछताछ के दौरान चालक का व्यवहार संदिग्ध पाए जाने पर ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई, जिसमें चालक नशे की अवस्था में वाहन चलाते हुए पाया गया। वाहन में अनाधिकृत हूटर/सायरन का प्रयोग भी पाया गया।

जांच के दौरान संबंधित चालक द्वारा स्वयं को पत्रकार बताते हुए कथित पत्रकार पहचान पत्र (प्रेस कार्ड) दिखाकर पुलिस कार्यवाही पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। संदेह होने पर जब उक्त पहचान पत्र की विधिवत जांच की गई, तो वह फर्जी/नकली पाया गया। किसी भी प्रकार के दबाव को अस्वीकार करते हुए निष्पक्ष एवं विधिसम्मत कार्यवाही की गई।

उक्त कृत्य को गंभीर यातायात उल्लंघन मानते हुए संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (नशे में वाहन चलाना), 184 (खतरनाक वाहन चालन) एवं 119(3) (अनाधिकृत हूटर/सायरन का प्रयोग) के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई।

सराहनीय भूमिका :
▪️ उक्त कार्यवाही में यातायात पेट्रोलिंग टीम के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा तत्परता एवं सतर्कता के साथ प्रभावी कार्यवाही की गई।

दुर्ग पुलिस की अपील :
यातायात पुलिस दुर्ग आम नागरिकों से अपील करती है कि नशे की अवस्था में वाहन न चलाएं, यातायात संकेतों का पालन करें तथा अनाधिकृत हूटर/सायरन अथवा फर्जी पहचान पत्र का प्रयोग न करें। यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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